Finance Articles : जिन खातों में भेजे पैसे, बैंकों को अब उनका भी रखना होगा रिकॉर्ड,कब से होगा नियम लागू ;देखे पूरी खबर

Finance Articles : RBI ने बैंकों को सख्त आदेश दिया है कि अब उन्हें उन बाहरी खातों का Record भी आवश्यक रूप से रखना होगा, जिनमें नकद भुगतान यानी पैसे भेजे गए हैं।यह नियम एक नवंबर, 2024 से लागू हो जाएगा। नकद भुगतान से तात्पर्य उन लाभार्थियों को बैंक खातों से धनराशि भेजने की व्यवस्था से है, जिनके पास बैंक खाता नहीं है। इसके लिए RBI ने अपने October, 2011 के घरेलू नकदी हस्तांतरण के Framework में संशोधित किया है।

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photo source : अमर उजाला

Finance Articles : लाभार्थी के नाम और पते की रखनी होगी पूरी जानकारी 

संशोधित निर्देश में RBI ने कहा है कि बैंकों ने रिकॉर्ड में लाभार्थी के नाम और पते की भी जानकारी रखनी होगी। इसके साथ ही, नकदी हस्तांतरण से पहले पैसे भेजने वाले Bank को प्रत्येक लेनदेन के प्रमाणीकरण के लिए एक अतिरिक्त Certification करना होगा। Card-To-Card नकदी हस्तांतरण को इससे बाहर रखा गया है। 

Equity नकदी श्रेणी में 71 फीसदी इंट्राडे निवेशकों को घाटा, पर संख्या 300% बढ़ी

Finance Articles : इक्विटी नकदी श्रेणी में 71 फीसदी इंट्राडे कारोबारियों को 2022-23 में घाटा उठाना पड़ा। इसके बावजूद 2018-19 की तुलना में 2022-23 के दौरान इस श्रेणी में कारोबार करने वालों की संख्या 300 फीसदी से अधिक बढ़ गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्ययन के मुताबिक, दिलचस्प पहलू यह है कि लाभ में रहने वाले कारोबारियों की तुलना में घाटे में चलने वालों ने औसतन अधिक संख्या में सौदे किए। इक्विटी बाजार में शेयर की खरीद और बिक्री एक ही कारोबारी सत्र में पूरी करने को इंट्राडे कारोबार कहा जाता है।

30 साल से कम उम्र के निवेशक बढ़े

अध्ययन के मुताबिक, Equity नकदी श्रेणी में कारोबार करने वाले हर तीन में से एक व्यक्ति इंट्राडे सौदा करता है। 30 वर्ष से कम आयु के युवा इंट्राडे कारोबारियों की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 48 फीसदी पहुंच गई, जो 2018-19 में फीसदी थी। बहुत बार (एक वर्ष में 500 से अधिक सौदे) कारोबार करने वाले निवेशकों में से 80 फीसदी घाटे में रहे।

  • अन्य आयु समूहों की तुलना में 2022-23 में कुल युवा कारोबारियों में 76 फीसदी को नुकसान उठाना पड़ा।

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